सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिले के कुसमी महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुसुइया वाजपेयी परिवेक्षक, मान कुमारी पनाड़िया ,मायागिरी एवं कुसमी पुलिस ने कोडार मे होने बाले बाल विवाह होने पर रोक लगा दिया है। बतादे महिला बाल विकाश विभाग को सूचना प्राप्त हुयी थी का कोडार मे 14 वर्ष नावालिक बालिका का विवाह हो रहा है। शिकायत के बाद परियोजना अधिकारी सहित टीम कोडार पहुची और स्थल पर जांच कार्यवाही किया जिसमे पाया कि बालिका के विवाह की तैयारियां की जा रही थी रिश्तेदार भी विवाह के तीन दिन पूर्व से रस्मों के लिए मौजूद थे सभी से बातचीत करने पर पाया गया कि उक्त विवाह दिनांक 13:05 .2022 होने वाला है उक्त स्थल पर बालिका की उम्र की पुष्टि हेतु शैक्षणिक दस्तावेजों उसके आधार कार्ड,अंकसूची की जांच की गई जिसमें बालिका की उम्र 14 वर्ष पायी गई ,बालिका अभी 18 वर्ष की पूर्ण नहीं थी अतः उसका होने जा रहा विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस लिये बालिका के माता पिता भाई परिवार सभी की उपस्थिति मे बाल विवाह नही करने की समझाइस दी गई और बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सजा और जुर्माने के बारे में जानकारी दी गई तब विवाह नही करने के लिये परिवार राजी हो गया ।स्थल पर प्रधान आरक्षक रामेश्वर सिंह आरक्षक मिश्रा जी के साथ आंगनवाडी कार्यकर्ता सहायका एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे जहा समझाइस दिया गया और वो बाल विवाह नही करने की सपथ ली।