भोपाल (ईन्यूज एमपी)- पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब एक बार फिर से ग्राम पंचायत के सरपंचों का कार्यकाल बढ़ गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस आशय से समस्त कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पंचायतों के सरपंच अब पूर्व की भांति कार्य करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा पत्र लिखकर समस्त कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को आदेशित किया गया है कि उपरोक्त विषयानुसार म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 954 दि. 28.12.2021 से त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन वर्ष 2021-2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किये जाने एवं आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पूर्ववत ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान प्रशासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की भांति ही कार्य करते रहेंगे । आगामी आदेश तक यह व्यवस्था लागू करना सुनिश्चित करें ।