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Home मध्य प्रदेश निलंबित हुआ पंचायत सचिव, बीएमओ सहित तीन की वेतनवृद्धि रोकी, देखिए क्या था कारण.....

निलंबित हुआ पंचायत सचिव, बीएमओ सहित तीन की वेतनवृद्धि रोकी, देखिए क्या था कारण.....

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- बीपीएल राशन कार्ड की पात्रता पर्ची में स्वजनों के नाम न जोड़ने संबंधी टीकमगढ़ जिले के एक मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिव अरविंद खंगार को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रसूति सहायता राशि न देने पर दमोह के विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक और लेखा प्रबंधक की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने को कहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को समाधान आनलाइन के तहत आई शिकायतों की मंत्रालय से वर्चुअल सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने 11 लंबित प्रकरणों में नौ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि अगले माह जिलों के प्रदर्शन (परफार्मेंस) की समीक्षा करूंगा।


मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि समाधान आनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं हल की जाएं। इस गति को अब बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कलेक्टर समन्वय कर नागरिकों की शिकायतों का निराकरण करें। इस दिशा में अच्छा काम करने वालों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी और कहा कि इस माह जिले अपना प्रदर्शन बेहतर करने का प्रयास करें। जो जिले इसमें बहुत पिछड़े हैं। वहां अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिना निराकरण शिकायत को बंद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।


इन मामलों में की कार्रवाई

- शिवपुरी जिले के आवेदक बालकृष्ण को जल कल्याण योजना की अनुग्रह सहायता राशि न देने के जिम्मेदार जनपद पंचायत करेरा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा चतुर्वेदी, शाखा प्रभारी केके गुप्ता, सहायक विस्तार अधिकारी बलवंत सिंह कदम और लेखापाल रामचरण कुशवाहा, सुरेश गुप्ता को कारण बताओ नोटिस दिया।

- आवेदक संजय साकेत को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने समय पर अंकसूची नहीं दी। विवि के अधिकारी डा. बीबी सिंह और डा. वृंदा सक्सेना को कारण बताओ नोटिस दिया।

- इंदौर के आवेदक सूरज को गृह निर्माण मंडल से भूखंड मिलने में देरी के मामले में कार्यपालन यंत्री मनोज शेवाले सहायक यंत्री संजय जैन को कारण बताओ नोटिस दिया।

- टीकमगढ़ जिले के आवेदक ओम प्रकाश केवट ने बीपीएल कार्ड की पात्रता पर्ची में सदस्यों के नाम न जोड़ने की शिकायत की थी। इसमें ग्राम पंचायत सचिव अरविंद खंगार को निलंबित करने के निर्देश।

- दमोह जिले के आवेदक नरेंद्र पाल लोधी के प्रकरण में परिवार सदस्य को प्रसूति सहायता राशि न मिलने पर विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक और लेखा प्रबंधक की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा ..

- बैंकों मंे लंबित प्रकरण स्वीकृत करें। इसमें वित्त विभाग समन्वय करे।


- योजनाओं में ऋ ण मंजूरी में देरी न हो। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अगली बैठक में यह मुद्दा भी एजेंडे में शामिल करें।

- समस्याओं का समाधान सर्वोच्‍च प्राथमिकता से हो।

- तय समय सीमा में कार्य हों। राजस्व प्रकरण भी लंबित न हों।


- सत्यापन प्रक्रिया ऐसी हो कि नागरिकों को दिक्कत न हो।

- जनता की समस्याएं सुलझाने में देरी के लिए दोषी अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई हो।

- आवश्यकता अनुसार आवेदकों को विधिक सहायता भी दिलवाएं।

- आवेदक की संतुष्टि अवश्य, इसे तय करें सभी विभाग।

- दोष सिद्ध होने पर निलंबन, वेतनवृद्धि रोकने और कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई करें।

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