सीधी(ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2021 के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। दिनांक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता के साथ कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण संस्थान के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक एवं पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु/अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शाॅपिंग माॅल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। उपरोक्त हेतु कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन बंधनकारी होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाॅं सतत् चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा तक कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये संचालित किये जा सकेंगे। दिनांक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन किये जाने की अनुमति होगी। समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम/दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाॅल की शर्त का पालन करते हुये खुल सकेंगे। विवाह आयोजन में 300 और अंतिम संस्कार में 200 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की होगी अनुमति विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि/व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आयोजन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकाॅल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा। अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्री राम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान/हाॅल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी। गरबा का आयोजन सोसायटियों/काॅलोनियों/मोहल्लों में मोहल्ला वासियों/काॅलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्यीय (प्दजमत ैजंजम) तथा राज्यांतरित (प्दजतं ैजंजम) व्यक्तियों, माल (ळववके) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 नाईट कर्फ्यू रहेगा। अनुमत्य अयोजनों/समारोह में डी.जे./बैण्ड बाजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 489/ आरडीएम/2021, दिनांक 03 सितम्बर 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देश यथावत रहेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 अधिनियम, 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।