सतना (ईन्यूज एमपी)- राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के नियमों की अनदेखी करने पर व सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी आवेदक को उपलब्ध न कराने के कारण तहसीलदार रामपुर बघेलान सविता यादव को तीन अलग-अलग मामलों में ₹25000-25000 के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी उपलब्ध न कराने व लगातार नियमों की अनदेखी करने के कारण राज्य सूचना आयोग द्वारा तहसीलदार रामपुर बघेलान सविता यादव को तीन अलग-अलग मामलों में 25 25 हजार रुपए के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, एवं आदेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं की 4 अक्टूबर से पहले आवेदक को चाही गई जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराई जाए।