सीधी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढपाले ने आदेश दिया है कि जिले में स्थित समस्त औषधि विक्रेता डाक्टर के पर्ची में उल्लेखित दवाईयों का ही विक्रय उतनी ही मात्रा में करें जितनी मात्रा डाक्टर ने पर्ची में लिखा हो। जिले में स्थित समस्त औषधि (थोक एवं फुटकर) विक्रेताओं व्दारा उक्त दवाईयों के स्टाक पंजी/खर्चे का संधारण दुकानों में किया जाये। डाक्टर की लिखी गयी उपचार पर्ची की छायाप्रति भी दुकानों में रखी जाये। कोई भी औषधि विक्रेता बिना डाक्टर के पर्ची के दवाईयो का विक्रय नहीं करेगा। कोई भी औषधि विकेता व्दारा मादक/नशीली दवाईयों का विक्रय नहीं करेगा। जिले में संचालित मेंडिकल स्टोरों की नियमित जाच करायी जाय, नशीली दवाओं के भण्डारण पाये जाने पर समुचित कार्यवाही की जाये। कलेक्टर श्री गढपाले ने बताया कि जिले में मादक पदार्थो, औषधियों, गोलियों, इजेक्शन के सेवन से नशे की प्रवृत्ति दिनोदिन बढती जा रही है।खासी की दवाईयों जैसे कोरेक्स, बेनाड्रिल, फैन्सीड्रिल तथा इजेक्शन फोर्टबिन, कम्पोज, मार्फिन एवं गोलियों एल्प्रेक्स एवं बेलियम में विभिन्न प्रकार की बीमारिया फैल रहीं है तथा मादक पदार्थो के सेवन से आपराधिक गतिविधियां भी बढती जा रही है। अतः इसमें रोक लगाना अत्यन्त आवश्यक था। इसलिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी।