सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 31 जुलाई 2021 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2021 में उल्लेखित दिशा-निर्देश (बिन्दु क्रमांक 02 को छोड़कर) आगामी आदेश तक यथावत किया गया है। उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।