सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 29.02.2020 को आरोपी बुटी साकेत ने अपने रिहायशी मकान वार्ड नं. 4 चुरहट में बिना किसी वैद्य अनुज्ञाप्ति के या मंजूरी के 15 कि.ग्रा. शराब रखी। पुलिस द्वारा जप्त किए जाने पर वैद्य कागजात पेश नहीं कर पायी, जिसके कारण चुरहट पुलिस द्वारा अपराध क्र. 501/20 पर आरोपी के विरूद्ध एफआईआर धारा 34(1) आबकारी दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 107/20 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए एडीपीओ विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके उपरांत जेएमएफसी चुरहट ने आरोपी को 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।