सीधी(ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा माह जून 2021 में सेवानिवृत्ति होेने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पेंशन लंबित होने तथा अग्रिम पंेशन प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने पर 19 कार्यालय प्रमुखों तथा शाखा प्रभारी लिपिक की माह जुलाई 2021 का वेतन आहरण आगामी आदेश तक जब तक कि समुचित कारण लंबित होने का न बताया जाए रोका गया है। कलेक्टर श्री चैधरी ने बताया कि म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम 49 से लेक 60 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवा निवृत्ति के दो वर्ष पूर्व की जाकर छः माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पेंशन प्रकरणों के संबंध में पेंशन शिविर एवं प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही समय-सीमा बैठकों में भी पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया था। किन्तु उक्त निर्देशों के बाद भी पेंशन प्रकरणों को समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चैधरी द्वारा पेंशन प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं करने के कारण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिहावल, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन, कार्यालय प्रशासकीय परियोजना कुसमी, सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक अस्पताल सीधी, कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोवर सिहावल चुरहट, कार्यपालन यंत्री पी डब्ल्यू डी, तहसीलदार तहसील गोपदबनास, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला आयुष अधिकारी, संचालक संजय टाइगर रिजर्व, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीधी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मझौली एवं कार्यपालन यंत्री गुलाब सागर तथा संबंधित शाखा प्रभारी लिपिकों का माह जुलाई 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।