सीधी - सिहावल के उपखण्ड अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि गोड़ाही ग्राम के पूर्व सरपंच सुखराम कुशवाहा द्वारा अवैधानिक रूप से शासकीय भवन पर कब्जा कर अनाधिकृत रूप से वर्ष 2013 से स्पेलर चक्की की दुकान संचालित कर रहा है। उक्त धर्मशाला भवन सार्वजनिक निस्तार हेतु है जिसे खाली कराए जाने हेतु उल्लेख किया गया है। उपरोक्त शासकीय धर्मशाला का निर्माण 5 लाख रूपए की लागत से की गई थी। उपरोक्त भवन की मूल्यांकित राशि 4 लाख 31 हजार 29 रूपए आई है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि अनावेदक सरपंच सुखराम कुशवाहा को जबाव हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाता है कि वे अपना पक्ष रखें अन्यथा उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।