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जिला मजिस्ट्रेट ने अवांछित व्यक्तियों की जॉच करने के दिए आदेश


सीधी - जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले ने सिंहस्थ मेले के दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश की पूर्ण सम्भावना होने की स्थिति में तथा कानून व्यवस्था भंग होकर लोक शॉति विक्षुब्ध होने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 अप्रैल की आधी रात्रि 12 बजे से 31 मई 2016 तक के लिए प्रभावशील रखते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले के समस्त उग्र साम्प्रदायिक तत्वों, पूर्व सिमी सदस्यों की गतिविधियों पर और प्रतिबंधित संगठनों के पूर्व सदस्यों के संचालन पर विशेष ध्यान रखने। जिले में संदिग्ध व्यक्तियों तथा संदिग्ध विन्ध्वन्सक गतिविधियों से सुरक्षा की दृष्टि से बस स्टैण्ड के मुसाफिर खाने, होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों से आईडी प्रूफ ली जाकर बाहर से आकर रहने वाले किराएदारों की जानकारी रखने तथा आकस्मिक रूप से रोड चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। चेंकिंग सिंहस्थ अवधि तक विशेष रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होटल, लाज, अतिथि गृह आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों, किरायेदारों की जॉच करने और वहॉ ठहरने वाले व्यक्तियों का सत्यापन कर अभिलेखी दस्तावेज तैयार करने के आदेश दिए हैं तथा कहा है कि पाए गए प्रकरणों में विधि के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आदेश की सूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय, बसस्टैण्ड के मुसाफिर खाने, होटलों, लाजों तथा जनपद पंचायत सहित समस्त थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय।

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