भोपाल (ईन्यूज एमपी)- कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण दी गई छूट को गाइडलाइन में शामिल किया गया है। सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन आगामी 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, मेले जैसे भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोचिंग और कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। नई गाइडलाइन में छूट और प्रतिबंध इस तरह रहेंगे - धार्मिक-पूजास्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में छह से अधिक लोग मौजूद नहीं रहेंगे। - दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम नियत समय पर खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 फीसद सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। - वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। - जिम एवं फिटनेस सेंटर में उपस्थिति 50 फीसद रहेगी। - स्टेडियम खुलेंगे लेकिन आयोजन में दर्शक शामिल नहीं होंगे। - रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 फीसद क्षमता के साथ रात दस बजे तक खोले जा सकेंगे। - विवाह आयोजनों में वर-वधू पक्ष से अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। आयोजक को अतिथियों की सूची आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में 50 लोगों की अनुमति होगी। - किसी स्थान पर छह से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। - अंतरराज्यीय व राज्य के भीतर व्यक्तियों, माल एवं सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा।