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Home सीधी दर्पण अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले की आरोपी महिला को न्यारयालय द्वारा दंडित किया गया...

अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले की आरोपी महिला को न्यारयालय द्वारा दंडित किया गया...

सीधी (ई न्यूज एमपी)आरोपी विमला वर्मा पति रामसजीवन वर्मा उम्र-50 वर्ष साकिन रैदुअरिया अपने अधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के 15 पाव देशी मदिरा प्लेन विक्रय हेतु रखे थी। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 402/19 धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया।
परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 167/19 में आरोपी को 1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।


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