सीधी(ईन्यूज एमपी) कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा आदेश जारी कर 06 जून की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सीधी जिला को पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आंशिक संशोधन किया गया है।जारी संशोधित आदेशानुसार जिले में 07,09,11/06/2021 को किराना दुकानें छोड़ कर शेष सभी दुकानें सुबह 09.00 बजे से 03.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।08,10,12/06/2021 को सुबह 09.00बजे से 03.00 बजे तक किराना दुकान खोलने की अनुमति रहेंगी। बतादें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी जिला में पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया था। संशोधित आदेश में उक्त कार्य में समन्वय एवम् शर्तो का पालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आई पी सी धारा 188 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही कि जाएगी।