सीधी { ईन्यूज एमपी} जिले के कुसमी आदिवासी जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम पंचायत डेवा सेक्टर उमरिया में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह समझाइश के बाद रोक दिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक चाइल्ड्स हेल्पलाइन मे प्राप्त शिकायत के आधार पर महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कुसमी अनुसुइया वाजपेयी के कुशल मार्गदर्शन पर सेक्टर सुपरवाइजर उमरिया श्रद्धा बागड़े के साथ डेवा ग्राम पंचायत के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा डेवा ग्राम में पहुंच कर बालिका आरती बंसल पिता रामदास बंसल के घर उपस्थित होकर जन समुदाय के समक्ष बालिका आरती बंसल की अनुसूची का सत्यापन विभाग के द्वारा किया गया जिसके आधार पर बालिका की उम्र 16 वर्ष पाएगी क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है उसी आधार पर बालिका के माता-पिता को उपस्थित जन समुदाय एवं ग्राम पंचायत के सरपंच उपपंच एवं पंच के समक्ष बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले कारावास तथा जुर्माने के बारे में समझाया गया सेक्टर परिवेक्षक व टीम के द्वारा माता-पिता को बताया गया कि यदि वह बाल विवाह करते हैं तो कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जिसकी समझाइस के बाद बाल विवाह करने से परिजनों ने मान भी लिया,डेवा के इस वाल विवाह को महिला बाल विभाग टीम के कुशल नेतृत्व पर बाल विवाह रोका गया है