नई दिल्ली (ईन्यूज़ एमपी)केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकाेर्ट से अनुरोध किया है कि वॉट्सएप को उसकी नई निजता नीति (प्राइवेसी पॉलिसी) और सेवा शर्तें लागू करने से रोका जाए। वॉट्सएप इस नीति को आगामी 15 मई से सभी उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) के लिए अनिवार्य कर रहा है। इसे लेकर विभिन्न वर्गों में चिंताएं जताई जा रही हैं। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई नीति को रोकने की अपील की। फेसबुक के सोशल नेटवर्किंग मंच वाॅट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में दायर है। हाईकोर्ट ने इसी पर मंत्रालय से जवाब मांगा था। याचिका सीमा सिंह, एम. सिंह और विक्रम सिंह ने दायर की है। उन्होंने दलील दी है कि नई निजता नीति से भारतीय डेटा संरक्षण और निजता कानूनों के बीच बड़ी खाई पैदा हाेने का डर है। नई नीति के तहत उपयोगकर्ता को या तो एप स्वीकार करना होगा या उससे बाहर निकलना होगा। लेकिन वे अपना डेटा फेसबुक के स्वामित्व वाले किसी तीसरे एप से साझा करने से इनकार नहीं कर सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल काे होगी।