सीधी(ईन्यूज एमपी) विगत दिनों सुशील कोल पिता जागेश्वर कोल उम्र-36 वर्ष निवासी बघवार ने रिपोर्ट किया कि वह 1:00 बजे अपनी मोटर साईकिल में पत्नी को बैठाकर बघवार जा रहा था। तभी स्कूल के पास पिकअप क्र. एम.पी. 53 जी ए 3874 का चालक रिषिदेव साहू वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे पत्नी को चोटें आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर रामपुर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत अपराध क्र. 147/21 पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए विक्रम कुमार दुबे अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 1500 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।