जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश छुहिया घाटी में अब 12 मार्च तक.... सीधी(ई न्यूज एमपी)कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत रीवा - शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से, सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन दिनांक 12 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में केवल लाइट मोटर वेहीकल दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वनवे कान्वाय के रूप में जिला सीधी की सीमा से रीवा जिले की सीमा तक पुनः उसके पश्चात जिला रीवा की सीमा से सीधी जिले की छुहिया घाटी की सीमा तक आवागमन की अनुमति रहेगी। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में आईपीसी की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सड़क मार्ग के मरम्मत हेतु 23 फरवरी से 06 मार्च 2021की रात्रि 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक-1 रीवा पत्र दिनांक 06 मार्च 2021 के माध्यम से लगभग 02 किमी. की बी.टी. नवीनीकरण का कार्य, सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक संकेतक, क्रैश बैरियर, गार्डवाल, रोड मार्किंग इत्यादि का कार्य पूरा करने हेतु दिनांक 12.03.2021 तक समस्त भारी वाहनों के प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध करने हेतु अनुरोध किया गया है।