मारपीट के आरोपी को सजा एवं अर्थदंड सीधी(ईन्यूज एमपी)न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी मोटू उर्फ मोती लाल बैगा पिता नज्जू बैगा उर्म-60 वर्ष निवासी ग्राम चमराडोला को धारा 325 भादवि के अपराध में 05 माह 15 दिन की सजा एवं 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। बताया गया कि दिनांक 08.09.2016 को शाम 4:00 बजे फरियादी श्यामलाल बैगा अपनी मौसी के यहाँ ग्राम गांधी ग्राम टोला से चमराटोला गया था। तभी आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर उससे लोहे की छड़ी से मारपीट किया था, जिससे उसे माथे एवं बाएं पैर के टखना एवं जांघों में चोट आई थी, जिसकी रिपार्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 450/16 पर लेख कराई थी, जिस पर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 326/16 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्री घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया।