रीवा(ईन्यूज एमपी)थाना पनवार का अप0क्र0 17/21, भादंवि0 की धारा 457, 380 के अंतर्गत घर मे घुसकर चोरी करने वाले आरोपी हेमराज उर्फ कल्लू साकेत पिता रामनिवास साकेत, उम्र- 29 वर्ष निवासी- गढवई थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय-श्री नरेश सिंह गौड जेएमएफसी त्योंथर जिला रीवा ने जमानत आवेदन निरस्त किया । सहा0 मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.01.2021 को फरियादी कल्लू हरिजन पिता दुद्दीराम हरिजन अपने लडके प्रदीप कुमार का इलाज कराने रीवा घर मे ताला लगाकर आये थे। फरियादी के परिवार के अन्य लोग खेत पर काम करने गए थे। शाम को 07ः00 बजे जब फरियादी अपने लडके इलाज कराकर घर वापस लौटा तो देखा कि घर मे लगा ताला टूटा हुआ है। अंदर घुसकर देखा तो लोहे का बडा बक्सा जमीन पर पडा था और उसका भी ताला टूटा था, जिसमे से बर्तन एवं सोने चांदी के आभूषण अज्ञात चोर चुराकर ले गए। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार मे लेख करायी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय मे आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील त्योंथर जिला रीवा द्वारा मामले मे प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।