सीधी (ईन्यूज एमपी)कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत रीवा - शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से, सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन दिनांक 23 फरवरी 2021 (22 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे से) से 6 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में केवल लाइट मोटर वेहीकल दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वनवे कान्वाय के रूप में जिला सीधी की सीमा से रीवा जिले की सीमा तक पुनः उसके पश्चात जिला रीवा की सीमा से सीधी जिले की छुहिया घाटी की सीमा तक आवागमन की अनुमति रहेगी। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में आईपीसी की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक-1 रीवा पत्र दिनांक 19 फरवरी 2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि रीवा शहडोल मार्ग एसएच-57 पर स्थित छुहिया घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने साथ ही अक्सर हो रहे सड़क जाम की स्थिति से निपटने हेतु तत्काल सड़क मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है। इस मरम्मत कार्य के कारण उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है।