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मारपीट करने वाले आरोपी को हुई सजा मामला .....

रीवा (ईन्यूज एमपी)थाना पनवार का अप0क्र0 112/2014, भादवि0 की धारा 294, 327, 506 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपी चुनकऊ उर्फ शिवशम्भू पाण्डेय पिता सम्पति प्रसाद पाण्डेय, उम्र-45 वर्ष, निवासी जोडावरपुर थाना पनवार जिला रीवा का माननीय न्यायालय-जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- जुर्माना से दण्डित किया गया।

एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 03/12/2014 की शाम लगभग 04ः00 बजे फरियादिया गीता देवी, गुड्डू देवी और अखिलेश कुमारी के साथ खेत में चना की भाजी तोड़ने गई थी। करीब 05ः00 बजे जब वह भाजी तोड़कर वापस आ रहीं तभी आरोपी चुनकऊ पाण्डेय वहां आया और कहा कि मेरे खेत से भाजी क्यूं तोडी हो। फरियादिया ने कहा कि तुम्हारे खेत से भाजी नहीं तोडा है तब आरोपी मां-बहन की गालियां देने लगा और फरियादिया के हाथ से भाजी छीनकर वही नाले में फेक दिया और फरियादिया को लाठी से उसके पैर में मारा जिससे उसे चोट लग गई। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील त्योंथर जिला रीवा द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय- श्री नरेश सिंह गौड़, जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा आरोपी चुनकऊ उर्फ शिवशम्भू पाण्डेय को भादसं की धारा 323 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- जुर्माना से दण्डित किया गया।

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