सीधी ( ईन्यूज एमपी) एक छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को जिला न्दियायालय द्वारा एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है । जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 04.07.14 को फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03.07.14 को वह अपने घर पर अकेली थी। रात करीब 10 बजे वह अपने घर के बाहर सामने तरफ निकली थी, उसी समय आरोपी धर्मराज पटेल पिता दधिवल पटेल उम्र-50 वर्ष निवासी उकसा थाना अमिलिया ने आकर बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया। फरियादिया चिल्लाई, पड़ोसियों के आ जाने पर आरोपी दौड़कर भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 354 भादवि के तहत अपराध क्र. 243/14 पंजीबद्ध करके आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की ओर से प्रकरण क्रमांक 1430/14 में सशक्त पैरवी सुश्री सीनू वर्मा, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीधी ने की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।