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Home सीधी दर्पण जिले में ऐसा कौन सा गाव जहां, अपर कलेक्टर प्रतिबंधित घोषित कर दिया.

जिले में ऐसा कौन सा गाव जहां, अपर कलेक्टर प्रतिबंधित घोषित कर दिया.

सीधी (न्यूजएमपी)अपर जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने आदेश जारी कर दिनांक 04 फरवरी से 11 फरवरी 2021 तक ग्राम नौढिया के फायरिंग रेंज के चारों तरफ 04 किमी. की परिधि में ग्राम के नागरिकों तथा पशुओं के प्रवेश हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक सीधी ने थाना कोतवाली सीधी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नौढिया में स्थित फायरिंग रेंज को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चांदमारी दिनांक 04 फरवरी से 11 फरवरी 2021 तक कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए फायरिंग रेंज को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

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