सीधी ( ईन्यूज एमपी)अवैध रूप से देशी शराब विक्री के तीन मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 1000-1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया । 1.आरोपी मीना साकेत पत्नी- बुधई साकेत उम्र-32 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन के पास 05 लीटर देशी महुआ की शराब विक्रय हेतु पाए जाने पर रामपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 63/21 पंजीबद्ध किया गया। 2.इसीप्रकार अन्य मामले में आरोपी ममता साकेत पत्नी हीरालाल साकेत उम्र-30 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन के पास 05 लीटर देशी शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे पाए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 42/21 पंजीबद्ध किया गया। 3.एक अन्य मामले में आरोपी ममता साकेत पत्नीप वंशपति साकेत उम्र-35 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन के पास 05 लीटर देशी महुआ शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे पाए जाने पर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 92/21 पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां उक्त मामलों में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे द्वारा करते हुए आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया।