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भोपाल में कर्फ्यू के बाद, रात भर चलता रहा बाउंड्री वॉल बनाने .....

भोपाल (ईन्यूज़ एमपी) हनुमानगंज थाना क्षेत्र के जिस राजदेव कॉलोनी स्थित प्लॉट को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, वहां बाउंड्री वॉल बनाने का काम रविवार रात भर चलता रहा और सोमवार को भी जारी है। युद्ध स्तर पर बनाई जा रही इस बाउंड्री वॉल का काम मंगलवार शाम तक पूरा करने का समय तय किया गया है, ताकि जल्दी स्थिति को सामान्य किया जा सके। ऐहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आला अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब लोगों को आने जाने से नहीं रोका टोका जा रहा, लेकिन कुछ इलाकों में चार पहिया वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है।कारण है कि कर्फ्यू हटने के बाद भी रेलवे स्टेशन से लेकर हमीदिया रोड, नादरा बस स्टैंड, भोपाल टॉकीज, छोला मंदिरा रोड, सिंधी कॉलोनी समेत कुछ इलाकों में लोगों ने सोमवार सुबह 11.30 बजे तक न तो लोगों ने दुकान खोली और न ही मार्केट। हालांकि अब सार्वजनिक परिवहन के वाहन चल रहे हैं।यहां धारा 144 के कारण सख्ती।

हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटाने के बाद धारा 144 लगा दी गई है। इसके कारण यहां प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार ही लोगों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देश अनुसार ही काम करना होगा। हालांकि इससे सटे 11 थाना क्षेत्रों में लगी धारा 144 को हटा लिया गया है
थाना क्षेत्र से हनुमानगंज थाना क्षेत्र तक आने वाले रास्तों पर सोमवार सुबह ट्रैफिक सामान्य कर दिया। सड़क पर वाहन तो आम दिनों की तरह नजर आए, लेकिन दुकानें और मार्केट बंद नजर आए। दुकानदार और कर्मचारी दुकान के बाहर खड़े दिखे, लेकिन किसी ने भी दुकान नहीं खोली थी। लोगों को अब भी कई तरह की आशंका है, इसलिए वह दुकान खोलने से बचते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने सभी को सामान्य दिनों की तरह काम करने की अनुमति दे दी है।

कलेक्टर के आदेश के बाद अब सिर्फ हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में ही धारा 144 लागू है। इसके तहत कुछ पाबंदी लगाई गई हैं। मसलन 5 या 5 से ज्यादा लोग ना तो एक जगह खड़े हो सकते हैं और ना ही एक साथ कहीं जा सकते हैं। रैली, प्रदर्शन और धरना पर रोक है।पुलिस के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। अर्थात अगर वह किसी रास्ते पर जाने से मना करते हैं, तो उस रास्ते पर जाना प्रतिबंधित है। हालांकि सामान्य दिनों की तरह कामकाज और आवागमन कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

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