सीधी (ईन्यूज़ एमपी)मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी के पुराने कालातीत अकृषि ऋणों की वसूली हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी में एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। कालातीत ऋणी जो किसी कारण से सहकारी बैंक का ऋण जमा नहीं कर पा रहें हों उनके लिये यह योजना एक सुनहरा अवसर है। योजना के लिए पात्रता उन्होने बताया कि ऐसे ऋणी जो कालातीत होकर समझौता दिनांक के ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को 5 वर्ष या उससे अधिक के हैं। ऐसे शासकीय/संस्थागत वेतनभोगी जिनकी या तो मृत्यु हो गई है अथवा जिस उपक्रम में वे कार्य कर रहे थे वह उपक्रम दिवालिया हो गया हो। किसी भी न्यायालय में वसूली हेतु विचाराधीन तथा डिक्री प्राप्त प्रकरण। ऐसे प्रकरण वाले ऋणी शीघ्र अपनी शाखा से संपर्क कर समझौता का आवेदन प्रस्तुत करें एवं योजना का लाभ लेवें। योजना सीमित समय के लिए है।