इंदौर (ईन्यूज़ एमपी) अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 05.01.2021 को न्यायालय श्री विजेन्द्र सिंह रावत, जेएमएफसी, इंदौर के समक्ष थाना चंदननगर के अपराध क्रमांक प्र.क्र. 2703613/99 धारा 14 म.प्र. राजय सुरक्षा अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अब्दुल अजीज अब्दुल गनी उम्र 60 वर्ष निवासी- 336 जे आमवाला रोड चंदन नगर इंदौर को धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 3 माह 11 दिन का कारावास व 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील जाट द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.1999 को थाना चंदननगर से गश्त आरक्षक इलाका भम्रण करते हुए चंदन नगर लोहा गेट पर पहुंचे जहां मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक बदमाश जिसे जिला दंडाधिकारी के आदेश से जिला बदर करते हुए इंदौर, उज्जैन, धार, देवास जिले की नगर सीमाओं में प्रतिबंधित किया गया है, घूम रहा है। सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचानों को तलब कर मय फोर्स बताये गये स्थान 10 वी गली आमवाला रोड चंदननगर पर पहुंचे जहां मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये का एक व्यक्ति मिला जो कि अब्दुल अजीज था। जिससे पूछताछ किये जाने पर कि आपके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही है। यदि कोई विशेष अनुमति हो तो बतायें जिस पर से आरोपी ने अनुमति ना होना बताया। इस पर से आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर वापिस थाने आये जहां अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया