सीधी (ईन्यूज़ एमपी ) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2 हैक्टेयर भूमि तक के कृषकों, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक है, के लिये लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत आयु अनुसार प्रीमियम की राशि निर्धारित है जो कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक योगदान राशि 55 से 200 रूपये तक है।आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात प्रतिमाह 3 हजार रूपये पेंशन का हकदार होगा। पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जो कि लगभग समस्त विकासखंडों में है, पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु खसरा, खतौनी की नकल, आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। इस हेतु कृषक को कोई फीस नही देनी है। कृषक, पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकता है। योजना के विस्तृत प्रावधान की जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषक कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से संपर्क कर सकते है।