अनूपपुर (ईन्यूज़ एमपी) जिले अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1), (2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में न करने पर ग्राम पंचायत मेड़ियारास के सचिव, ग्राम पंचायत कदमसरा के सचिव, ग्राम पंचायत बर्री के सचिव तथा ग्राम पंचायत पचौहा के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी की है। आपने सचिवों को निर्देश दिए हैं कि नोटिस का जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करें, जवाब प्रस्तुत न करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। आप को बता दें की जिले के 4 ग्राम पंचायत के सचिव को अपर कलेक्टर लापरवाही करने पर नोटिस जारी किया है अपर कलेक्टर ने तीन दिवस के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी की है यदि तीन दिवस के अंदर संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती तो यथा उचित कार्यवाही की जाएगी