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सीधी आरटीओ की नई पेशकश , मोटरयान मामले में ....

सीधी (ई न्यूज एमपी )मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग भोपाल की अधिसूचना द्वारा मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान 1911 क्रमांक (25 सन 1991 की धारा 21 के उदाहरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक या 22124 2019 8 दिनांक 02.8.2019 में मोटरयान कर के बकाया शोध मोटरयान कर एवं स्वस्थ के भुगतान के संबंध में छूट प्रदान की गई थी उक्त समय सीमा बढ़ाकर दिनांक 31.3 .2020 तक की वृद्धि की गई है ।

पूर्व में वाहन पर बकाया मोटरयान कर का शास्त्र भुगतान करने की
अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष तक पुराने वाहन पर 20% अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष से अधिक से अधिक पुराने वाहनों की तारीख में 10 वर्ष से अधिक से अधिक पुराने वाहनों पर 50 की तारीख में 15 से अधिक की जा रही है साथ ही पूर्ण कर चुके एक बकाया जमा करने एवं पंजीयन निरस्त कराने की शर्त पर 90% छूट प्रदान की जा रही है झूठ की समय सीमा प्रभावी रहेगी ।

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