भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार सुबह ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंंने बताया कि पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अनुसार गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले कल सरकार ने तय किया है कि लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2020 लाया जाएगाा इस विधेेयक में लव जिहाद के दोषी के लिए पांच साल कैद की सजा का प्रविधान किया जाएगा। यह अपराध गैर जमानती होगा और इसमें सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपित की तरह ही सजा के दायरे में लाया जाएगा।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने से एक माह पहले जिला प्रशासन को सूचना देनी होती है। धोखे से धर्मांतरण रोकने के लिए भाजपा सरकार ने ही यह अधिनियम वर्ष 2013 में बनाया था। इससे पहले लागू कानून में किसी व्यक्ति को धर्मांतरण करने के बाद एक महीने के भीतर प्रशासन को इसकी सूचना देनी होती थी।इससे पहले बेटियों की सुरक्षा के लिए भी सरकार ने कठोर कानून बनाया था।