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इनकम टैक्स चुकाने वालों को बड़ी राहत, सरकार ने कई कैटेगरी में बढ़ाई ITR जमा करने की तारीख......

दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-Income Tax चुकाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। आयकर विभाग ने शनिवार को करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की तय तारीख को आगे बढ़ा दिया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सीबीआईसी ने शनिवार को बताया कि उसने सालाना रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पुनर्विचार निवेदन (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीबीआईसी ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। इससे पहले, आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए कर रिटर्न भरने के लिए सैकड़ों पेज में चलने वाला एक लंबा निर्देश मैनुअल जारी किया था। आयकर विभाग ने अलग-अलग प्रमुखों के अधीन जमा किए जाने वाले कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक विस्तृत नियम जारी किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिनके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार 31 जुलाई, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।' सीबीडीटी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, 'उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि (उनके साझेदारों सहित), जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है [जिनके लिए नियत तारीख (नई अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) आयकर अधिनियम के अनुसार, 31 अक्टूबर 2020 है] को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की जाती है।' सीबीडीटी ने एक और ट्वीट कर कहा, 'टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट सहित ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। एक लाख रुपये तक की सेल्फ असेसमेंट टैक्स देयता वालों के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की तारीख को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है।'

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