भोपाल(ईन्यूज एमपी)-चुनाव आयोग की अनुमति के बिना अब सभा या रैली नहीं होंगी। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि चुनावी सभा या रैली बिना अनुमति के ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि चुनावी सभा की अनुमति के लिए पहले राजनीतिक दल या प्रत्याशी से आवेदन लिया जाए। आवेदन पर कलेक्टर अपनी व्यवस्था देंगे, जिसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग द्वारा सभा को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही आयोजकों को सभा में आने वाले व्यक्तियों के हिसाब से मास्क और सैनिटाइजर की राशि कलेक्टर कार्यालय में जमा करानी होगी। यह निर्देश मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में प्रभावी होंगे।