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Home मध्य प्रदेश महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्‍त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेविनार) सफलता पूर्वक संपन्‍न

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्‍त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेविनार) सफलता पूर्वक संपन्‍न

भोपाल (ईन्यूज एमपी)-जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्‍त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेविनार) का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

बेविनार का शुभारंभ माननीय संयुक्‍त संचालक श्री लक्ष्‍मण सिंह कदम के उद्बोधन के साथ किया गया। बेविनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फोरेंसिक एविडेंस इन सेक्‍सुअल ऑफेन्‍सेस, स्किल डेवलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ ऐज ऑफ विकटिम, एस.सी.एस.टी. एक्‍ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्‍न प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध सायबर क्राइम, एक्‍जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड सपोर्ट फॉर विकटिम इन सेक्‍सुअल ऑफेन्‍सेस, पीटा एक्‍ट के प्रावधान एवं विवेचना, पाक्‍सो एक्‍ट के मामले में अभियोजन विकटिम कंपनसेसन स्‍कीम के प्रावधान, वुमेन सेफ्टी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्‍यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉसिक्‍यूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्‍याख्‍याताओं के रूप में अति. जिला एवं सत्र न्‍यायाधीशगण, आई.पी.एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्‍टर ट्रेनर द्वारा व्‍याख्‍यान दिया गया। यह ऑनलाईन प्रशि‍क्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्‍त भूमिका निभाने में एवं पीडिता को न्‍याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।

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