भोपाल(ईन्यूज एमपी)- परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों की सहूलियत के लिए नियमों में बदलाव का फैसला किया है। अब लाइसेंस आवेदक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलने वाले समय को दो बार बदलवा (अपाइंटमेंट को री-शेड्यूल कर) सकेगा। तीसरी बार उसे तय शुल्क चुकाना होगा। फिलहाल आवेदक को समय मिलने के बाद सात दिन के भीतर समय बदलवाने के लिए आरटीओ को कारण बताकर विशेष अनुमति लेनी होती है। अब नई व्यवस्था में आवेदक दो बार समय बदलवा सकेगा। यह सुविधा 12 अक्टूबर से लोगों को मिलने लगेगी। उप परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने बताया कि लोगों की मांग के बाद विभाग ने यह फैसला किया है। स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड से सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद यह सुविधा जल्द पूरे प्रदेश में मिलने लगेगी।