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Home मध्य प्रदेश चिटफण्ड कंपनी में घोटाला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल।

चिटफण्ड कंपनी में घोटाला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल।

बड़वानी (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जफर खान सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि केे तहत आरोपी देवकिशन उर्फ देवीसिंग पिता भीमसिंग उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम धवली जिला बड़वानी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि वर्ष 2011 से 2015 की ग्राम धवली के आरापी देवकिशन उर्फ देवीसिंग जो कि चिटफंड कंपनी आर.के.आर. एग्रो का आपरेटिव सोसाईटी का था। आरोपी ने ग्राम धवली व कई आसपास के गांवो मे आर.के.आर. एग्रो सोसाईटी के नाम से कई लोगो के खाते खुलवायें तथा खाते खुलवाते समय आरोपी द्वारा यह बताया गया कि 6 वर्ष बाद कंपनी अधिक ब्याज सहित रूपये वापस लोटा देगी। इस प्रकार आरोपी द्वारा कई खाताधारको से अधिक ब्याज दिलाने का लालच देकर कई खाताधारको से रूपये कलेक्शन करता था एवं आरोपी द्वारा समस्त खाताधारको व ग्राहको से बीमा करने के नाम से राशि ली जाती थी और पाॅलिसी दी जाती थी लेकिन कंपनी नियत समय से पूर्व ही खाताधारकों से षडयंत्रपूर्वक धोखाधड़ी कर उनसे ली गयी राशि कर भाग गई। पुलिस थाना वरला मे कई खाताधारको के द्वारा आरोपी व चिटफंट कपंनी के संचालक के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी व कई एजेंट और आर.के.आर. एग्रेा सोसाईटी के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी देवकिशन को पूलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया ।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्री संजय मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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