अनूपपुर (ईन्यूज एमपी)-अब जिले के न्यायालय निर्धारित समय 10,30,से 5,30 तक कार्य करेंगी माननीय उच्च न्यायालय ने अपने नए नए आदेश क्रमांक ए/2083 जबलपुर दिनांक 18/09/20 के तहत न्यायलयों को पूर्व की तरह समय 10,30 से 5,30तक खोल दिया है,अभी तक न्यायालय कोविड के कारण दो भागों में खुलता था,जिनमे सुबह 10,30 से दोपहर तक शेसन न्यायालय ओर दोपहर पश्चात 5,30 तक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कार्य करते थे, कोविड 19 के कारण हालाकि माननीय उच्च न्यायालय अपने पूर्व में जारी निर्देशो को यथावत रखा है, जिनमे अभी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करने को बढ़ावा दिया गया है,ओर जिन मामलो में पक्षकार न्यायालयो में उपस्थिति होंगे वे कोविड 19 के बचाव हेतु जारी सभी निर्देशो का कठोरता से पालन करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निदेश के पालन में जिलां न्यायाधीस महोदय ने जिले के लिए तदसम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए,जिस अनुक्रम में अभियोजन हेतु जिलां अभियोजन अधिकारी श्री रामनरेश गिरी द्वारा जिले के समस्त अभियोजन अधिकारियों को भी आदेशित कर दिया गया है।