बड़वानी ( ईन्यूज एमपी)-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर गरवा द्वारा अपने आदेश में आरोपिया शीतल पिता नानुराम निवासी ग्राम चितावल जिला बड़वानी को पुलिस रिमांड तथा आरोपी कला बाई पति रामलाल निवासी ग्राम बागरोद जिला रतलाम, रोशनी पिता देवा निवासी छोटी खरगोन, जिला खरगोन एवं माया उर्फ सोनू थाना जुलवानिया जिला बड़वानी को धारा 420, 120 बी के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री खुमसिंह चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि फरियादी दिलीप पाटीदार द्वारा थाना पलसुद पर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवायी की वह ग्राम धोसवास जिला रतलाम में रहता है एवं दुकानदारी का काम करता है उनके समाज में लड़कियों की कमी होने से शादी के लिये लड़की नहीं मिल रही थी। फरियादी दिलीप ने गांव के पास ग्राम बागरोद की आरोपिया कला बाई को बोला था कि शादी के लिये लड़की दिखाना तो वही बोली कि मेरी मौसी की लड़की (आरोपिया शीतल) शादी करवाती है उसके पास लड़कियां है। उसने शीतल से मोबाईल पर फोन पर बात करवाई और फरियादी दिलीप के नंबर पर शीतल ने रोशनी की फोटो भेजी। फरियादी और उसके काका का लड़का जुलवानिया आये, साथ में कला बाई भी थी, इसके बाद वे ग्राम रूई के पास रोड़ पर गये जहां शीतल उसके साथ रोशनी को लाई। कला बाई ने फरियादी दिलीप को रोशनी से मिलवाया तो उसे लड़की पसंद आ गई। शीतल और कला बाई ने शादी के लिये 1 लाख 70 हजार रूपये देने को कहा तो फरियादी ने रूपये दे दिये। उसके बाद शीतल दोनों को धरमपुरी ले गई और नोटरी द्वारा शादी करवाई गई। इसके बाद फरियादी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव धोसवास चला गया। जहां दिनांक 05.07.2020 को नागदा जंक्शन के गायत्री मंदिर में हिन्दू रीति-रिवाज से शादी की गयी, बाद में फरियादी रोशनी को घर लेकर आ गया। कुछ दिन बाद रोशनी के मामा का फोन आया कि रोशनी को मिलवाने आ जाओ तो वह भाई और कला बाई को लेकर एवं रोशनी को लेकर खलघाट आये जहां पर उसे शीतल और माया मिली और बोला कि दो दिन के लिये रोशनी को हमारे पास छोड़ जाओ हम रखने आ जायेंगे। उसके बाद रोशनी को छोड़कर चले गये। फिर रोशनी वापसी आने में आना-कानी करने लगी तो फरियादी ने सोनू, शीतल और कला बाई से बात की तो आज-कल भेजना बताती रही, बाद में रोशनी उसके घर नहीं गयी। इस प्रकार कला बाई, रोशनी, माया उर्फ सोनू और शीतल बाई ने फरियादी के साथ धोखाधड़ी कर चारों ने षड्यंत्र पूर्वक 1 लाख 70 हजार रूपये लेकर रोशनी से शादी कराई और धोखाधड़ी की गई। उपरोक्त प्रकरण का क्षेत्रधिकार थाना जुलवानिया होने से थाना पलसुद द्वारा उपरोक्त प्रकरण थाना जुलवानिया को अंतरित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी द्वारा सभी आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपिया शीतल को एक दिन की पुलिस रिमांड व् अन्य तीन आरोपीगण को जेल भेजा गया