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Home मध्य प्रदेश *चोरी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त*

*चोरी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त*

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी विनोद प्रताप सिंह हुए उपस्थित ।

सतना (ईन्यूज एमपी)-नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी0 डी0 राठौर द्वारा थाना जसो के अपराध क्रमांक 216/2020 धारा 379 भादवि0 के तहत आरोपी रहीस गौतम उर्फ विनय पिता स्व0 श्री राजेश उर्फ राजू गौतम 19 वर्ष निवासी ग्राम थाना जसो जिला सतना मध्यप्रदेश का अग्रिम जमानत आवेदन आज दिनांक 18/09/2020 को निरस्त किया गया।

सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि फ़रिएडी ने थाना जसो में उपस्थित होकर सूचना दी कि जसो में उसकी अहरी है जहाँ पर लगभग 300 मीटर दूर खेत मे रात्रि लगभग 10 बजे रहीश गौतम निवासी जसो द्वारा 400 फुट तार कीमत 5000 रुपये की चोरी कर ली गई आहत मिलने पर उसके पुत्र ने आवाज दी तो आरोपी अंधेरे का लाभ लेकर भाग गया था।

उक्त अपराध पर संबंधित न्यायालय द्वारा अपराध की संगीनता को संज्ञान में लेते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को आज दिनांक को निरस्त किया गया।

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