इंदौर (ईन्यूज एमपी)-जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 16.09.2020 को न्यायालय सुश्री अनुप्रिया पाराशर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र.1296/2019 धारा 392, 395, 397 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण संजय पिता नाथूलाल खरे उम्र 48 साल निवासी 447 श्याम नगर इंदौर तथा गोविंद पिता मानसिंह ठाकुर उम्र 42 साल निवासी न्यू गौरी नगर इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपियों से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा घटना मे अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ हेतु व डकैती मे लूटे गये माल को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अभिषेक जैन द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 18.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अंकित गोयल पिता केलाश गोयल द्वारा बताया गया कि मैं एक बिल्डर का काम करता हूं आज रात करीब 10:30 बजे की बात है मैं अपने घर के अंदर पार्किंग में खडा था और मेरा सिक्यूरिटी गार्ड हरे कृष्णा मिश्रा व चौकीदार राजकुमार कोरकू दोनों गेट के बाहर थे अचानक गार्ड व चौकीदार को पकडकर चार लोग जिनके मुंह पर नकाब बंधा था जो गेट के अंदर आये और दो लोगों के हाथ में कट्टे थे एक के हाथ में चाकू व राड थी। जिन्होने मुझे व मेरे साथी चौकीदार को पकड कर रस्सी से बांध दिया तथा मुंह पर टेप चिपका दी तथा चारो बदमाशों ने मुझे पकड लिया तथा फस्ट फ्लोर पर लाते समय बोले कि सामान कहां रखा है। मैने बेडरूम वाले कमरे में जा कर अलमारी खोलकर उसमें रखे नकदी करीब 1 लाख रूपये तथा चांदी के सिक्के तथा मेरे गले कि सोने की चेन वजन करीब 25 ग्राम, मेरे दो मोबाईल फोन जिसमें एक आईफोन और एक सेमसंग फोन था जो चारो बदमाश छीन कर भाग गए। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त सूचना पर से देहाती नालसी लेखबद्ध की गई वापिस थाने आकर असल कायमी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ की गई, विवेचना दौरान आरापियों को गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से उनकी पुलिस अभिरक्षा प्राप्त हुई।