enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश दुष्कृत्य व हत्या के आरोपी को दूसरी बार फांसी कि सजा.....

दुष्कृत्य व हत्या के आरोपी को दूसरी बार फांसी कि सजा.....

जुलाई 2019 में न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा दी थी


ग्वालियर (ईन्यूज एमपी)- जिले का पहला केस जिसमें दुष्कृत्य व हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई

मामा की शादी में गए 10 वर्षीय बालक के साथ दुष्कृत्य व पत्थर से कुचलकर हत्या करने के आरोपी योगेश उर्फ जोगेशनाथ को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने फिर से मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 28 अप्रैल 2017 को बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के बर्रा गांव में एक महिला शौच के लिए पास ही में बने खंडहर गई तो उसे खून से सनी लाश दिखी थी। एडिशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने बताया कि जांच में बच्चे की दुष्कृत्य के बाद हत्या होना पाया गया।

जुलाई 2019 में न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा दी थी। हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो आरोपी के एडवोकेट ने तर्क दिया कि मामले के 6 गवाहों के बयान आरोपी के समक्ष दर्ज नहीं कराए गए। प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2020 को मामला रिमांड किया था। बुधवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा।

डीपीओ अब्दुल नसीम ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से 28 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। डीएनए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। जिले का यह पहला केस है जिसमें दुष्कृत्य व हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

Share:

Leave a Comment