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अवैध सागौन की लकड़ी का परिवहन करने के आरोप में ...

सागर ( ईन्यूज एमपी) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार धुर्वे देवरी जिला सागर के न्यायालय ने सुपुर्ददार चंदन आदिवासी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्र एम.पी. 15 एम क्यू. 4262 का प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया है । वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण के सम्बंध में बताया गया है कि दिनांक 03.08.2020 को आरोपीगण द्वारा हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्र एम.पी. 15 एम क्यू. 4262 में शासकीय वनोपज सागौन की इमारती लकडी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग के अधिकारी द्वारा जांच करने पर लकडी का परिवहन अवैध रूप से पाए जाने पर आरोपीगण से ग्राम धवई के पास मोटरसाइकिल जप्त की गयी। घटना में प्रयुक्त वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी चंदन आदिवासी द्वारा सुपुर्दनामा आवेदन अंतर्गत धारा 457 दंप्रसं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने सुपुर्दनामा आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्र एम.पी. 15 एम क्यू. 4262 का प्रस्तुत सुपुर्दनामा हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

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