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Home मध्य प्रदेश *नावालिग के साथ दुष्कर्म , जमानत याचिका खारिज ....*

*नावालिग के साथ दुष्कर्म , जमानत याचिका खारिज ....*

अनूपपुर (ईन्यूज एमपी)7 वर्ष की बालिका से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी की दितीय जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है । आरोपी पिछले 6 मार्च 2019 से जेल में बंदी है।
बतादें कि अनूपपुर जिले के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी बाबूलाल कोल निवासी लहरपुर थाना करण पठार जिलां अनुपपुर द्वारा अपनी जेल से रिहाई हेतु लगाई गई द्वितीय जमानत याचिका निरस्‍त कर दी गई।


आरोपी के विरूद्ध थाना करण पठार में अपराध क्रांमक 36/19 धारा 376 भारतीय दंड संहिता ओर पास्को एक्‍ट के तहत अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिलां लोक अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे द्वारा किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की आरोपी पर यह आरोप है कि,उसने पीड़िता को जो 7 वर्ष की बालिका थी,को जब उसके घरवाले चारा काटने चले गए थे, उसे बहला फुसला कर लेजाकर दुष्कर्म किया था,
आरोपी ने अपने आवेदन में यह लिया आधार--------उसे रंजिशन झूठा, फसाया गया है, पीड़िता का ओर उसके माता का न्यायलय में बयान हो चुके है इन लोगो ने घटना का समर्थन नही किया है कोविड के कारण साक्ष्य नही हो पा रहे है,विचरण में समय लगेगा,,वह इसी जिले का निवासी है, जंहा उसकी संपत्ति है, वह मुकदमा के दौरान फरार नही होगा।
राज्य की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्य्म से उक्त आधारों का घोर विरोध किया,दोंनो पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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