बड़वानी (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे एसबीआई कियोस्क सेंटर से रूपये चुराने के आरोप मे आरोपी अमन पिता जितमल, नरपतसिंह पिता नाथूलसिंह, निवासी ग्राम कडीया तहसील पचोर जिला राजगई को धारा 380 भादवि में 14 दिन की न्यायिक हिरासत एवम् आरोपी बैजू पिता जगमोहन को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा।अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.09.2020 को फरियादी कलवा पिता परसराम यादव द्वारा थाना सेंधवा शहर में रिर्पोट दर्ज कि उसका सेंधवा मे एसबीआई का कियोस्क सेंटर है घटना दिनांक को दोपहर करीब 03 बजे वह अपने कियोस्क शाखा में 03 लाख रूपये केश लेकर आया और टेबल पर रख दिये । थोडी ही देर मे काउंटर पर खड़ा लड़का रूपये की गड्डी लेकर भागा तो फरियादी ने उसका पीछा भी किया परंतु देखते ही देखते लड़का कही गायब हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी केमरे की मदद से आरोपी की जाॅच की तो वह बालक कियोस्क सेंटर से रूपये चोरी करने के उपरान्त ही जनरेटर के पीछे जाकर छुप गया तथा पास खडे अपने साथियों को इशारा कर अपने पास बुला कर रूपये अपने साथीयो को दे देता है और कपडे बदलकर गाडी मे बैठकर चले जाते है। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मे चेक करते पाया गयी।आरोपीगण अमन, नरपतसिंह, बेजू और बलदेव सभी आरोपीगण ने बालक को मोहरा बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सभी आरोपीगण के विरूद्ध धारा 380 भादवि मे अपराध पंजीवद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया। पुलिस ने आरोपीगण अमन पिता सितमल , नरपतसिंह पिता नाथूसिंह और बेजू पिता जगजीवन को गिरफतार कर लिया । आरोपी अमन और नरपत को माननीय न्यायालय मे पेश किया । न्यायालय ने आरोपी अमन पिता जितमल और नरपतसिंह पिता नाथूसिंह को न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया तथा बेजू पिता जगजीवन को पुलिस रिमांड हेतू आदेश पारित कर दिया। फरार आरोपी बलेदेव् की तलाश जारी है।