बड़वानी (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी सन्नी पिता हिरामन उम्र 29 वर्ष निवासी शास्त्री कालोनी गली नं. 1 सेधवा, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.06.2020 को थाना सेंधवा शहर पर पदस्थ उप निरीक्षक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तलावड़ी मोहल्ला नाले के पास अवैध रूप से अवैध रूप से शराब बेचने के लिए खड़ा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए राहगीर पंचान को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे। जहां एक व्यक्ति हाथ मे प्लास्टिक की केन लेकर जाते हुए दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको हमराह पंचान की मद्द से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसका नाम पता पूछने पर पर उसने अपना नाम सन्नी पिता हिरामन उम्र 29 वर्ष निवासी शास्त्री कालोनी गली नं. 1 सेधवा का होना बताया। उसके कब्जे से एक प्लास्टिक की केन में 12 लीटर कच्चाी हाथ भटटी महुंआ शराब होना पाई गई। जिसे जप्त किया गया। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी सन्नी पिता हिरामन उम्र 29 वर्ष निवासी शास्त्री कालोनी गली नं. 1 सेधवा, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।