रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना जबा के अप0क्र0 957/2020 भादवि की धारा 379 के अंतर्गत रात्रि में ट्राली चोरी करने वाले आरोपीगण-1. अभिनीश सिंह उर्फ मंटू सिंह पिता जगमान सिंह उम्र 23 वर्ष, 2-शिवमूरत विश्वकर्मा उर्फ लाला पिता बनवारीलाल विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष दोनो निवासी सेहुआ, थाना पनवार, जिला रीवा को माननीय न्यायालय जेएमएफसी त्यौथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी कल्याण सिंह एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.09.2020 को फरियादी रामबोल सिंह निवासी खालीऔनी थाना जबा अपने घर के सामने रोजाना की तरह ट्राली खड़ी कर ट्रैक्टर को घर के अंदर रखकर रात्रि 10ः00 बजे खाना खाकर अपने घर में सो गया था तभी रात्रि के 02ः00 बजे फरियादी का मजदूर सिपाहीलाल चर्मकार जो खेत की रखवाली कर रहा था आकर बताया कि आपके घर के सामने रखे ट्रैक्टर की ट्राली को कोई अज्ञात व्यक्ति ट्रैक्टर में जोड़कर चोरी करके ले जा रहे है जब फरियादी घर के बाहर गया तो चोर उसकी ट्राली को ले जा चुके थे। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जबा में लेख करायी। पुलिस ने विवेचना के दौरान उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि आरोपीगण को झूठा फसाया गया है, वे निर्दोष है और उनको जमानत पर रिहा किया जाए। शासन की ओर से एडीपीओ त्यौथर श्री धीरज सिंह द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में चोरी की घटनाएं ज्यादातर हो रही है और आरोपीगण को यदि जमानत का लाभ दिया गया तो अन्य चोरो का मनोबल बढ़ेगा। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।