खरगोन (ईन्यूज एमपी)-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब विक्रय करने हेतु अपने आधिपत्य में रखने वाले आरोपी को न्याायालय उठने तक के कारावास व 1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी दुलीचंद पिता कैलाश गांगले उम्र 29 साल निवासी बिजलगांव को बिना लायसेंस के शराब विक्रय करने हेतु अपने आधिपत्य में रखना पाया था तथा आरोपी के कब्जे से 21 क्वाेर्टर देशी प्लेन मदिरा जप्त किया था और आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। माननीय न्यायालय मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।