सीधी - महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला पंचायत सीधी के सभागार में " कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष ) अधिनियम 2013 पर शासन द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त जिला अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहित बुंदस की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया | अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री बुंद्स ने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में युवा शक्ति अधिक है | शिक्षा से लेकर नौकरी तक में महिलाओं को विशेष आरक्षण प्राप्त है | हर क्षेत्र में महिलायें बराबरी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है | महिलायें कार्यालयों में सुरक्षित रहते हुए कार्य कर सकें व अप्रत्याशित घटनाओं को रोका जा सके, कानूनी प्रावधान किया गया है | इस अधिनियम के तहत सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों में आतंरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान है | जिसके माध्यम से उत्पीड़न के निवारण हेतु एक विधिक संरचना अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है | उन्होंने इस कानून के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने का निर्देश दिया ताकि कामकाजी महिलायें अपने कार्य स्थल पर स्वतन्त्रता पूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर सकें | महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विनोद परस्ते ने कहा कि महिलाएं समाज में बराबरी का दर्जा रखती हैं, सभी विभागों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं | इसलिए आवश्यकता है कि उनकी गरिमा का हमेशा ध्यान रखें | जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह ने अधिनियम के अंतर्गत किये गये प्रावधानों, शक्तियां एवं सीमाओं की जानकारी दी | स्थानीय परिवाद समिति सदस्य एवं अधिवक्ता श्रीमती स्नेहलता तिवारी ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न में कमी एवं पीड़ित महिला को समय रहते प्रतितोष प्राप्त हो, ऐसी अधिनियम की अपेक्षा व प्रावधान है | कार्यशाला में शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, खनिज, उच्च शिक्षा, पुलिस विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के तकरीबन 60 सदस्य उपस्थित रहे | कार्यशाला का संचालन विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी सिहावल श्रीमती माधुरी सिंह ने किया | इस अवसर पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रीना सिंह, अधिवक्ता महेश कुमार विश्वकर्मा, विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी सीधी श्रीमती रतन सिंह, मझौली श्रीमती सत्यभामा सिंह, रामपुर नैकिन श्रीमती अपर्णा पाण्डेय, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला, बाल संरक्षण अधिकारी उमा शंकर गुप्ता, नारायण प्रताप सिंह, सतेन्द्र सिंह सहित महिला एवं बाल विकास व सशक्तिकरण विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे