बड़वानी (ईन्यूज एमपी)- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बडवानी श्री जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने आदेश यूनिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोप में आरोपी शंभूलाल पिता तुलसीराम उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड. नं. 02 कचहरी रोड़ सरदार पटेल मार्ग बड़वानी को धारा 420,467,468,471 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 5 उर्वरक नियंत्रण अधिनियम में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 01.09.2020 को फरियादी कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक निरीक्षक श्री सुरेश मण्डलोई द्वारा थाना बड़वानी में एफ.आई.आर करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया कि आरोपी शंभुलाल सुविधा फर्टिलाइजर भवती रोड़ बड़वानी के द्वारा किसानों के नाम का दुरूपयोग कर उनके नाम पर धोखाधड़ी कर गलत तरीके से यूनिया खाद विक्रय कर रहा है। आरोपी द्वारा फर्जी बिल प्रस्ुतत किये गये। पुलिस थाना बडवानी द्वारा आरोपी के विरूद्व मामला पंजीबद्व कर अनुसंधान किया गया अनुसंधान के दौरान आरोपी शंभुलाल को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बडवानी श्री जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने आदेश यूनिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोप में आरोपी शंभूलाल पिता तुलसीराम उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड. नं. 02 कचहरी रोड़ सरदार पटेल मार्ग बड़वानी को धारा 420,467,468,471 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 5 उर्वरक नियंत्रण अधिनियम में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।